भारत का संविधान 26.11.2021
भारत का संविधान आज 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के पुनीत अवसर पर लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास को पुनर्स्थापित करने के विचार से आइए जानते हैं अपने संविधान की विशेषताएं- भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज़ है इसमें विश्व के प्रमुख संविधानों की विशेषताएं समाहित हैं। यह संविधान निर्मात्री सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के सतत प्रयत्न , अध्ययन विचार , विमर्श , चिंतन एवं परिश्रम का निचोड़ है। यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत पर लागू किया गया। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं- 1. विशालतम संविधान- सामान्यतया संविधान का आकार अत्यंत छोटा होता है संविधान में मोटी मोटी बातों का उल्लेख कर दिया जाता है और अन्य बातें अर्थान्वयन के लिए छोड़ दी जाती हैं , लेकिन भारत का संविधान इसका अपवाद है । भारत के संविधान का आकार न तो अत्यधिक छोटा रखा गया है और न ही अत्यधिक बड़ा । हमने सभी आवश्यक बातें समाहित करते हुए संतुलित आकार का रखा है। संविधान के मूल प्रारूप में 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियां थी कालांतर में संशोधनों के साथ साथ इनमें अभिव...